Section 84 of The Jharkhand State University Act, 2026 — शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति
Bare section text
Official Legislative Text
शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति
- (1)विश्वविद्यालय तथा इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों (सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक) के सभी स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी।
- (2)शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) एवं संबंधित शीर्ष विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों तथा राज्य सरकार के नियमों/परिनियमों के अनुरूप होंगी।
- (3)शिक्षकों की प्रोन्नति (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम अथवा अन्य प्रोन्नति योजनाओं के अंतर्गत) आयोग की अनुशंसा पर परिनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- (4)शिक्षकों की सभी नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।