Section 134 of The Jharkhand State University Act, 2026 — िक्ततयों का प्रत्यायोजन
Bare section text
Official Legislative Text
विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकरण या निकाय, परिनियमों द्वारा विहित शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अपनी किसी भी शक्ति या कर्तव्य को, सिवाय परिनियम, अध्यादेश या नियमावली बनाने की शक्ति के, किसी समिति, पदाधिकारी या सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकता है।