Section 145 of The Jharkhand State University Act, 2026 — अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का कायतकाल तथा सेवा की ितें
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे: परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति दो कार्यकालों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।
- (2)अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों को देय वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं: परंतु यह कि नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी सदस्य के वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (3)आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद पर बने रहने के दौरान किसी अन्य लाभ के पद अथवा वैतनिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेंगे।