Section 140 of The Jharkhand State University Act, 2026 — नए ववश्वववद्यालय का अधधननयमन
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 136, 137 और धारा 139 के प्रावधानों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची-II अथवा अनुसूची-III में आवश्यक संशोधन करके नए विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी।
- (2)उप-धारा
- (1)के अंतर्गत जारी अधिसूचना में नए विश्वविद्यालय का नाम, उसका स्वरूप (अर्थात् शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालय), उसका मुख्यालय, उसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा वह तिथि विनिर्दिष्ट होगी जिससे विश्वविद्यालय स्थापित माना जाएगा।
- (3)ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, संबंधित अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी और नया विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में आएगा।