Section 103 of The Jharkhand State University Act, 2026 — कर्मचारी को अपील का अधिकार
Bare section text
Official Legislative Text
कर्मचारी को अपील का अधिकार
- (1)कोई भी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंधन या प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उसे पदच्युत, हटाया गया है या उसकी सेवा समाप्त की गई है या उसे पदावनत किया गया है या धारा 101 के अधीन कर्मचारी शिकायत निवारण समिति के आदेश से व्यथित है, वह ऐसे आदेश के संसूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है: परंतु यह कि, न्यायाधिकरण तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास विहित अवधि के भीतर अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण था।
- (2)उप-धारा
- (1)के अधीन कोई अपील विहित प्रपत्र में होगी और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और फीस होगी जो विहित की जाए।