Section 128 of The Jharkhand State University Act, 2026 — वावषतक प्रनतवेिन
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सिंडिकेट के निदेशानुसार तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों एवं गतिविधियों का विवरण शामिल होगा।
- (2)वार्षिक प्रतिवेदन को सीनेट के विचारार्थ उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा और सीनेट उस पर विचार करेगी तथा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी।
- (3)सीनेट द्वारा पारित किसी संकल्प की प्रति और उस पर सिंडिकेट द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
- (4)राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।