Section 18 of The Jharkhand State University Act, 2026 — अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)
Bare section text
Official Legislative Text
अधधष्ठाता (अकािशमक कायत)
*(नोट: उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के पाठ्यांश में धारा 18 का विवरण/उप-धाराएं सम्मिलित नहीं हैं; यह पाठ्यांश धारा 5(6)(ख) पर ही समाप्त हो जाता है। अतः केवल विषय-सूची में उपलब्ध प्रविष्टि ही उद्धृत की जा सकती है।)*