Section 117 of The Jharkhand State University Act, 2026 — मानि उपाधधयााँ
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)यदि सीनेट, सिंडिकेट तथा शैक्षणिक परिषद् की संयुक्त अनुशंसा पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव करती है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसकी विशिष्ट सेवाओं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य अथवा समाज में असाधारण योगदान के लिए मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया जाए, तो विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ऐसी मानद उपाधि प्रदान कर सकता है।
- (2)प्रत्येक मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की संपुष्टि एवं स्वीकृति के अध्यधीन होगा।