Section 119 of The Jharkhand State University Act, 2026 — पंजीकूत स्नातक
Bare section text
Official Legislative Text
पंजीकृत स्नातक
- (1)परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति— (क) जो विश्वविद्यालय का स्नातक हो; अथवा (ख) जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का स्नातक हो और विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर सामान्य रूप से निवास करता हो, विहित रीति से आवेदन करने पर तथा विहित शुल्क (यदि कोई हो) का संदाय करने पर, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित पंजीकृत स्नातकों की पंजी में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होगा: परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा।
- (2)पंजीकृत स्नातकों की पंजी परिनियमों द्वारा विहित रीति से संधारित, संशोधित एवं अद्यतन की जाएगी।
- (3)प्रत्येक पंजीकृत स्नातक को सीनेट के लिए पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचन में, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, मतदान करने एवं निर्वाचित होने का अधिकार होगा।