Section 69 of The Jharkhand State University Act, 2026 — आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)प्राधिकरणों या निकायों में किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उसी प्रक्रिया से भरा जाएगा जिस प्रक्रिया से उस सदस्य का चयन, नामांकन या निर्वाचन हुआ था।
- (2)इस प्रकार भरी गई आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामांकित व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य पद धारण करता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।
- (3)विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं निकायों में रिक्तियों को समय पर भरने हेतु एक स्थायी समिति होगी, जिसका गठन परिनियमों द्वारा विनिर्धारित किया जाएगा।