Section 168 of The Jharkhand State University Act, 2026 — समस्याओं का ननवारण
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।
- (2)उप-धारा
- (1)के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।