Section 66 of The Jharkhand State University Act, 2026 — प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता
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प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का हकदार है या विधिवत निर्वाचित, मनोनीत या नियुक्त हुआ है, तो वह मामला कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम एवं निश्चायक होगा।