Section 166 of The Jharkhand State University Act, 2026 — ननरंतरता से संबंधधत प्रावधान
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)निरसित अधिनियमों के अधीन गठित सभी सीनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और अन्य प्राधिकार अथवा निकाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए प्राधिकारों या निकायों का गठन नहीं हो जाता।
- (2)निरसित अधिनियमों के अधीन बनाए गए सभी परिनियम, विश्वविद्यालय अध्यादेश और विश्वविद्यालय नियमावली, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन नए परिनियम, अध्यादेश या नियमावली नहीं बना लिए जाते।
- (3)निरसित अधिनियमों के अधीन प्रारंभ की गई कोई भी विधिक कार्यवाही, जांच, अपील या प्रक्रिया इस अधिनियम के तत्समान प्रावधानों के अधीन प्रारंभ की गई मानी जाएगी और जारी रहेगी।
- (4)निरसित अधिनियमों के अधीन प्रदत्त सभी उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, संबद्धता और मान्यता इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अथवा प्रदान की गई मानी जाएगी।