Section 5 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या उनसे संबंधित उपस्कर या सामग्री का संदान-धारा 8 की उपधारा (4) के
उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति,-
(क) किसी अनाथालय के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को शिशु दुग्ध अनुकल्प या “पोषण बोतलों या शिशु खाद्यों] का;
(ख) शिशु दुग्ध अनुकल्प या “पोषण बोतलों या शिशु खाद्यों] से संबंधित किसी सूचनात्मक या शैक्षणिक उपस्कर या सामग्री का, संदाय या वितरण नहीं करेगा
परन्तु इस खंड को कोई बात ऐसे उपस्कर या सामग्री के स्वास्थ्य देखरेख तंत्र के माध्यम से किए गए संदान या वितरण को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाए, लागू नहीं होगी ।
! 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 2 द्वारा (।--2003) से अंतःस्थापित । 2 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 3 द्वारा (--2003 से) प्रतिस्थापित । 3 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 4 द्वारा (।--2003 से) प्रतिस्थापित । + 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 5 द्वारा (--2003 से) प्रतिस्थापित ।