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Section 21 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
अपराधों का संज्ञान-(!) दण्ड प्रक्रीया संहिता, 973 की धारा (974 का 2)73 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके
सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान-
थू(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन निदेसित अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी; या ] (ख) सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत वर्ग अधिकारी की पंक्ति के किसी अधिकारी; या (ग)बाल कल्याण और विकास तथा बाल पोषण के क्षेत्र में लगे हुए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के, जिन्हें सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, किसी प्रतिनिधि, द्वारा किए गए किसी लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।
- (2)जहां कोई परिवाद उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किया गया है और न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) की धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, कोई समन या वारंट जारी किया है, वहां उस न्यायालय का सहायक लोक अभियोजक उस मामले को भारसाधन में लेगा और अभियोजन का संचालन करेगा ।