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Section 26 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
नियम बनाने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यानत्वित करने के लिए नियम, राजपत्र
में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी सक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः- (क) ये शर्तें और निबंधन, जिनके अधीन रहते हुए, शैक्षणिक उपस्कर और अन्य सामग्री का धारा 5 के खंड (ख) के परन्तुक के अधीन संदान या वितरण किया जा सकेगा; (ख) वह भाषा, जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना और अन्य विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी ; (ग) वे विशिष्टियां, जो धारा की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन उपदर्शित की जानी है; (घ) वे विशिष्ट्यां, जो धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन किसी आधान या लेबल पर नहीं होंगी ; (ड) ऐसी जानकारी में, जो धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (छ)) के अधीन गर्भवती स्त्री या शिशु की माता तक पहुंचती है, सम्मिलित किए जाने वाले विषय ;
' 2003 के अधिनियम संख्या 38 की दारा 0 द्वारा (0--2003) से अंतःस्थापित ।
2 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 00 द्वारा (29-07-2070) से प्रतिस्थापित ।
(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।
- (3)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।