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Section 8 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
स्वास्थ्य देखरेख तंत्र- (1)कोई भी व्यक्ति, शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के उपयोग या
विक्रय के संवर्धन के प्रयोजन के लिए सामग्री से संबंधित या सामग्री के वितरण के लिए प्लेकार्डों या पोस्टरों का संप्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य देखरेख तंत्र का प्रयोग नहीं करेगा:
परंतु इस उपधारा के उपबंध-
(क) धारा 5 के खंड (ख) के परन्तुक के अनुसार सूचनात्मक या शैक्षणिक उपस्कर या सामग्री के संदान या वितरण को; और
(ख) धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी के साथ-साथ शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के उपयोग से संबंधित वैज्ञानिक और तथ्यात्मक विषयों के बारे में किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जानकारी के प्रसार को,
लागू नहीं होंगे ।
- (2)कोई ऐसा व्यक्ति, जो शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, ऐसे अनुकल्पों या बोतलों या खाद्य के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्वास्थ्य देखरेख तंत्र में कार्य करता हैं, कोई संदाय नहीं करेगा ।
- (3)किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति किसी शिशु की माता की या उसके कुट्म्ब के किसी सदस्य को शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य से पोषण का प्रदर्शन नहीं करेगा और ऐसा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसी माता या ऐसे अन्य सदस्य को शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य के अनुचित उपयोग के परिसंकट के बारे में भी स्पष्ट रूप से समझाएगा ।
- (4)किसी संस्था या संगठन से भिन्न कोई व्यक्ति, जो माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है, ऐसी माता की शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों का वितरण नहीं करेगा जो स्तनपान नहीं कर सकती है ।
- (5)कोई अनाथालय, शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों का, उक्त अनाथालय में उनका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उनकी विक्रय कीमत से कम कीमत पर क्रय कर सकेगा । स्पष्ठीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे क्रय शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों के उपयोग या विक्रय के संवर्धन के लिए, किसी उत्प्रेरणा की कोटि में नहीं आएंगे ।