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Section 20 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
शास्ति-(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 0 या धारा । की उपधारा (2)
[और अधिनियम की धारा 26 के अधीन बनाए गए नियमों] के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
- (2)कोई व्यक्ति, जो धारा 6 या धारा । की उपधारा (1) '[और अधिनियम की धारा 26 के अधीन बनाए गए नियमों] के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारवास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा: परंतु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा ।