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Section 12 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां-(1) यदि “सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन नियुक्त खाद्य
सुरक्षा अधिकारी] (जिसे इसमें इसके पश्चात् खाद्य निरीक्षक कहा गया है) या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, जो वर्ग | अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 6 या धारा ] के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह किसी कारखाने, भवन, कारबार के परिसर या किसी अन्य स्थान में, जहां शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का कोई व्यापार या वाणिज्य किया जाता है अथवा ऐसे अनुकल्प या बोतलों या खाद्य का उत्पादन, प्रदाय या वितरण किया जाता है, किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।
- (2)दण्ड प्रक्रिया संहिता, ।973 के तलासी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।