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Section 10 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
ऐसे व्यक्ति के, जो शिशु दुग्ध अनुकल्प, आदि का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, कर्मचारियों के संबंध
में विशेष उपबंध-(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो शिशु दुग्ध अनुकल्पों या पोषण बोतलों या शिशु खाद्य का उत्पादन, प्रदाय, वितरण या विक्रय करता है, अपने कर्मचारियों द्वारा ऐसे अनुकल्पों या बोतलों या खाद्यों के किये गए विक्रय की मात्रा के आधार पर अपने किसी कर्मचारी का पारिश्रमिक नियत नहीं करेगा या ऐसे कर्मचारी को कोई कमीशन नहीं देगा ।
- (2)ऐसे व्टक्ति के कर्मचारी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, जो शिशु की जन्मपूर्व या जन्मोत्तर देखरेख के संबंध में किसी कर्भवती स्त्री या शिशु की माता को शिक्षा देने से संबंधित है । ॥. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों या शिशु खाद्यों के मानक-(1) कोई भी व्यक्ति, किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य का विक्रय या अन्यथा उसका वितरण तभी करेगा जब वह [खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)] और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे अनुकल्प या खाद्य के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हो और उसके आधान पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 986 (986 का 63) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सुसंगत मानक चिन्ह यह उपदर्शित करने के लिए हो कि शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य ऐसे मानकों के अनुरूप हैः परन्तु जहां “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)] के अधीन किसी शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के लिए कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं वहां कोई भी व्यक्ति ऐसे अनुकल्प या खाद्य का विक्रय या अन्यथा वितरण तभी करेगा जब उसने ऐसे अनुकल्प या खाद्य और उसके आधान पर चिपकाए गए लेबल के संबंध में उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
- (2)कोई भी व्यक्ति, किसी पोषण बोतल का विक्रय या अन्यथा वितरण तभी करेगा जब वह पोषण बोतलों के लिए उपधार(1) में निर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह के अनुरूप हो और ऐसा चिन्ह उसके आधान पर लगाया गया है ।