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Section 17 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
न्यायनिर्णयन- किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन या खर्चे का संदाय किए जाने का आदेश,-
(क) आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, यथास्थिति, ऐसा अधिहरण किया गया है या खर्चे के संदाय किये जाने का आदेश किया गया है, बिना किसी सीमा से किया जा सकेगा;
(ख) ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जो पांच हजार सुपए से अधिक की धन-संबंधी अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय से नीचे का नहीं है और जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे ।