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Section 13 of The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 in hindi
शिशु दुग्ध अनुकल्प आदि का या उनके आधानों का अभिग्रहण करने की शक्ति-(1) यदि किसी [खाद्य सुरक्षा
अधिकारी] या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शिशु दूग्ध अनुकल्प या पोषण बोतल या शिशु खाद्य या उसके आधानों की बाबत, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहै है तो वह ऐसे अनुकल्प या बोतल या खाद्य या आधान का अभिग्रहण कर सकेगा ।
' 2003 के अधिनियम संख्या 38 की धारा 8 द्वारा (।--2003) से प्रतिस्थापित । 2 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 00 द्वारा (29-07-2070) से प्रतिस्थापित । 3 2006 के अधिनियम संख्या 34 की धारा 00 द्वारा (29-07-200) से प्रतिस्थापित ।
- (2)कोई ऐसा अनुकल्प या खाद्य या बोतल या आधान किसी '[खाद्य सुरक्षा अधिकारी] या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उसके अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए तभी प्रतिधारित किया जाएगा जब उस जिला न्यायाधीश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया है, अनुमोदन ऐसे प्रतिधारण के लिए प्राप्त कर लिया गया है ।