Section 8 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
निरीक्षण आदि के निमित्त भूमि में प्रवेश करने की शक्ति
किसी पाइपलाइन के बनाए रखने, परीक्ष गण, मरम्मत, बदलने या हटाने के लिए या पाइपलाइनों के उपयोग के लिए आवश्यक अन्य कार्य करने के लिए या उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई निरीक्षण या माप करने के लिए कोई व्यक्ति, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उस भूमि के, जिसके अन्दर पाइपलाइन बिछाई गई है, अधिभोगी को युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् ऐसे कर्मकारों और सहायकों सहित, जो आवश्यक हो, उसमें प्रवेश कर सकेगा :
परन्तु जहां कि ऐसे व्यक्ति का समाधान हो जाता है कि आपातस्थिति विद्यमान है, वहां ऐसी कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कर्मकार या सहायक ऐसी भूमि को यथासंभव कम से कम नुकसान या &ति कारित करेगा ।