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Section 18 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
अन्य विधियों का लागू होना वर्जिन न होना
इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त भूमि अर्जन से संबंधित किसी अन्य विधि के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में, होंगे । ' 1977 के अधिनियम सं० 3 की धारा ]0 द्वारा (3-2-977 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।