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Section 15 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
शास्ति-(1) जो कोई धारा 4 या धारा 7 या धारा 8 द्वारा प्राधिकृत कार्यों में से किसी कार्य के करने में किसी व्यक्ति
को जानबूझकर बाधा डालेगा या धारा 4 के अधीन बनी खाई या चित्त को जानवूझकर भर देगा, नष्ट कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या धारा 9 के अधीन प्रतिपिद्ध कोई कार्य जानबूझकर करेगा वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुमनि से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
- (2)जो कोई जानबूझकर धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन से कोई अनधिकृत संयोजन करेगा या करवाएगा या हटाएगा, नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या विस्थापित करेगा या ऐसी पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद या खनिज निकालने के लिए कोई युक्ति जानबूझकर अंत:स्थापित करेगा या पाइपलाइन के माध्यम से की गई आपूर्ति को जानबूझकर विच्छिन करेगा, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
- (3)यदि उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुनःदोषसिद्ध किया जाता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा : ! 1202 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित । | परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से तीन वर्ष से कम के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा ।
- (4)जो कोई यह कारित करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके द्वारा धारा 7 के अधीन बिछाई गई किसी पाइपलाइन को नुकसान करने या नष्ट करने की संभावना है, अभिध्वंश करने के आशय से पेट्रोलियम उत्पाद, अपरिष्कृत तेल या गैस के परिवहन में उपयोग की जाने वाली पाइपलाइन को आग, विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अन्यथा नुकसान कारित करेगा या इस जानकारी से कि ऐसा कार्य आसनन रूप से उतना खतरनाक है जिससे सभी अधिसंभाव्यता में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकेगी या ऐसी शारीरिक क्षति होने की संभावना है, जिससे किसी व्यक्ति की मुत्यु कारित हो सकेगी, वह कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।