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Section 11 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
प्रतिकर का निक्षेप और अदायगी
- (1)धारा 0 के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम द्वारा ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित हो, समक्ष प्राधिकारी के यहां निक्षिप्त की जाएगी ।
- (2)यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के अधीन विहित समय के अन्दर निक्षिप्त नहीं की जाती, तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम उस तारीख से, जिसको प्रतिकर निक्षिप्त किया जाना था, लेकर वास्तविक निश्नेप की तारीख तक छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने का जिम्मेदार होगा ।
- (3)उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर निक्षिप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगम की ओर से उन व्यक्तियों को प्रतिकर देगा, जो उसके हकदार हैं ।
- (4)जहां कि उपधारा (1) के अधीन निक्षिप्त प्रतिकर की रकम में कई व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों को, जो उसकी राय में प्रतिकर पाने के हकदार हैं और उनमें से हर व्यक्ति को देय रकम अवधारित करेगा ।
- (5)यदि प्रतिकर या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको उक्त प्रतिकर या उसका कोई भाग देय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को उस जिला न्यायाधीश के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित है और उस पर जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा ।