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Section 16A of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
कतिपय मामलों में सबूत का भार
जहां धारा 5 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त किसी औजार, यान या किसी मद के साथ किसी पेट्रोलियम उत्पाद का इस युक्तियुक्त विश्वास में इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण किया जाता है कि ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद धारा 7 के अधीन बिछाई गई पाइपलाइन से चुराया गया है तो यह साबित करने का भार कि वे चुराई गई संपत्ति नहीं हैं, ऐसी दशा में, जहां ऐसा अभिग्रहण किसी व्यक्ति के कब्जे से किया गया है, निम्नलिखित पर होगा,--
- (1)उस व्यक्ति पर जिससे संपत्ति का कब्जा अभिगृहीत किया गया था, और
- (1)उस व्यक्ति पर जो उसका स्वामी होने का दावा करता है, यदि ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके कब्जे से चुराई गई संपत्ति अभिगृहीत की गई थी ।