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Section 14 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन
इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्तत: उपबंधित के सिवाय ऐसे किसी विषय के बारे में, जिसे अवधारित करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सक्षम प्राधिकारी सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।