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Section 16B of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
संपत्ति से संबंधित उपधारणा
जब इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही या इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के परिणामस्वरूप यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई पेट्रोलियम उत्पाद, निगम की संपत्ति है तो न्यायालय जब तक प्रतिकूल दर्शित न किया जाए तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद निगम का है ।