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Section 13 of The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 in hindi
सद्धावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण
- (1)कोई भी याद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाली गई अधिसूचना के अनुसरण में सद्धावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।
- (2)इस अधिनियम या तदुधीन बनाए गए नियम या निकाली गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्धावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात द्वारा कारित या कारित किए जाने वाले किसी नुकसान, हानि या क्षति के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार, या निगम के विरुद्ध न होगी ।