Section 29 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi — नियम बनाने की शक्ति
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-- (क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ; (ख) वह रीति और वह प्ररूप जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अभिरक्षक धारा 0 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में लेखा बनाए रखेगा : (ग) वह रीति जिससे धारा 2 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी ; (घ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।
- (3)इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।