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Section 7 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
कम्पनी के उपक्रमों के किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की
शक्ति--(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निवन्धनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के वे उपक्रम और कम्पनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसका अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न होगी), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे ।
- (2)जहां कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो जाते हैं, वहां वह सरकारी कम्पनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के संबंध में उनकी स्वामी समझी जाएगी, और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कम्पनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे । अध्याय 3 रकमों का संदाय