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Section 4 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट कम्पनियों में धारित शेयरों का अन्तरण और निहित होना
- (1)नियत दिन को, विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित सभी शेयर, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।
- (2)नियत दिन से ही, यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक शेयर की, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर उसे अन्तरित और उसमें निहित हो गया है, धारक के रूप में, संबंधित विनिर्दिष्ट कम्पनी के सदस्य-रजिस्टर में रजिस्ट्री कृत हो गई है ।
- (3)शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालते हैं, अर्थात् :-- (क) किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी का, कम्पनी से कोई धनराशि इस आधार पर वसूल करने का कोई अधिकार कि कम्पनी ने, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्पूर्ण मूल्य का या उसके किसी भाग का संदाय ऐसी विनिर्दिष्ट कम्पनी को नहीं किया है या उसके नाम जमा नहीं किया है, या किसी भी अन्य आधार पर कोई ऐसा अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्वशील है: (ख) किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी का, कम्पनी से प्राप्य कोई भुगतान प्राप्त करने का कंपनी के विरुद्ध कोई ऐसा अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्वशील है ।