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Section 6 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी का दायी न होना
- (1)नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, कम्पनी का दायित्व होगा और उसी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन, किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां, ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।
- (2)शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,-- (क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अपने उपक्रमों के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में कम्पनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है वहां उस कम्पनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ; (ख) कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में या किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी में कम्पनी द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में, नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा । (ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व कम्पनी द्वारा उपगत कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 7 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां ऐसी कम्पनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।