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Section 21 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
कम्पनी को रकमों का संवितरण और कुछ मशीनरी, उपस्कर आदि पर कब्जा
- (1)यदि कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में आयुक्त को संदत्त धन में से, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कम्पनी को करेगा ।
- (2)जहां कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो गई है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति उस कम्पनी की नहीं है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कम्पनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी या उपस्कर या अन्य संपत्ति पर कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे, जिनके अधीन वे नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे में थीं ।