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Section 15 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी की कुछ शक्तियां
- (1)यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी, कोई ऐसा धन, जो कंपनी या सरकारी कंपनी को शोध्य है और नियत दिन के पश्चात् वसूल किया जाता है, विनिर्दिष्ट तारीख तक, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित है ।
- (2)यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कम्पनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सरकार या सरकारी कम्पनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है ; और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को, जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।
- (3)इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, उस कम्पनी के दायित्व होंगे । |