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Section 9 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि
- (1)कम्पनी के उन उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्थकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,-- (क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा : (ख) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है वहां नियत दिन से ही, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा, और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षक, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने के हकदार होंगे जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए अपने उपक्रमों के संबंध में कम्पनी प्राधिकृत है ।
- (2)केन्द्रीय सरकार, कम्पनी के उन उपक्रमों के लिए, जिनके संबंध में धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं दिया है, किसी व्यक्ति या किसी सरकारी कम्पनी को अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी ।
- (3)अभिरक्षक कम्पनी की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और वह केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।