Section 2 of The Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Properties) Act, 1980 in hindi
परिभाषाएं
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “नियत दिन” से 25 अक्तूबर, 980 अभिप्रेत है ;
(ख) “आयुक्त” से धारा ।3 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;
(ग) “कम्पनी” से बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 956 (956 का !) में यथापरिभाषित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय-- चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग्स, कलकत्ता-70000, पश्चिमी बंगाल राज्य में है;
(घ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
(ड) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है :
(च) “शेयर” से किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी की पूंजी में कम्पनी द्वारा धारित कोई साधारण या अधिमानी शेयर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा शेयर भी है जिसे कम्पनी ने किसी बैंक या किसी अन्य लेनदार के पास गिरवी किया है;
(छ) “विनिर्दिष्ट कम्पनी” से पहली अनूसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनी अभिप्रेत है :
(ज) “विनिर्दिष्ट तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की सकेंगी ;
(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 956 (956 का ) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: उस अधिनियम में हैं ।
अध्याय 2 कम्पनी के उपक्रमों का और विनिर्दिष्ट कम्पनियों में कम्पनी द्वारा धारित शेयरों का अर्जन और अन्तरण