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Section 9 of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
नियम बनाने की शक्ति
- (1)इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन के लिए सभापति द्वारा नामनिर्देशित, राज्य सभा से पांच सदस्यों तथा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित लोक सभा से दस सदस्यों को मिलाकर संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी ।
- (2)उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अपना अध्यक्ष चुनेगी और उसे अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी । ! 1999 के अधिनियम सं ० 6 की धारा 6 द्वारा (8--999 से) अंतःस्थापित । 2 2004 के अधिनियम सं ० 9 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 2006 के अधिनियम सं ० 40 की धारा 8 द्वारा संख्यांकित ।
- 2006 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित । 5 2004 के अधिनियम सं० 9 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
- 2006 के अधिनियम सं० 40 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित 7 1208 के अधिनियम सं ० 3 की धारा 45 द्वारा “संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पूर्व” लोप किया गया ।
- |1985 के अधिनियम सं ० 74 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित । १ 20]0 के अधिनियम सं ० 37 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित । [(2क) संयुक्त समिति का सदस्य, ऐसे सदस्य की हैसियत में अपने नामनिर्देशन की तारीख से एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा और संयुक्त समिति की कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति द्वारा या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से भरी जा सकेगी । स्पष्टीकरण--संसद् सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 958 (958 का 55) के प्रारंभ के ठीक पूर्व संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य की दशा में, एक वर्ष की अवधि ऐसे प्रारम्भ की तारीख से संगणित की जाएगी ।]
- (3)उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, “केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्] निम्नलिखित सभी मामलों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :-- (क) किसी यात्रा के लिए मार्ग; (कक) वह व्यक्ति जो धारा 2 के रू५८४ंड (कक) के उपखंड (छ) के अधीन आश्रित के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए] (ख) दिन के भाग की, उस दिन के लिए अनुज्ेय दैनिक भत्ता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, गणना करने की रीति; (ग) जहां सदस्य के लिए सम्पूर्ण यात्रा या उसके किसी भाग के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है, वहां अनुज्ेय यात्रा भत्ता [तथा जहां सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के खर्चे पर सदस्य के मुफ्त निवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई है वहां दैनिक भत्ते में से कटौती ; | ज[(गग) वह दर, जिस पर धारा 4 की उपधारा (1) के रूश४ंड (ग) के उपखण्ड (॥) के अधीन सड़क मील भत्ता दिया जाएगा ;] "[(गगग) वह मार्गस्थ वास-सुविधा और अवधि, जिसके लिए धारा 5क के अधीन ऐसी वास-सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी :] (घ) जहां वह स्थान, जिससे सदस्य अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है या जहां वह वापस जाता है, उसका प्रायिक निवास स्थान नहीं है, वहां अनुज्जेय यात्रा भत्ता; गू(घघ) जहां नियमित स्टीमर सेवा नहीं है, वहां किसी जलयान से की गई यात्रा की बाबत अनुज्ञेय यात्रा भत्ता ; (घघघ) सदस्य द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी दौरे के अनुक्रम में, ऐसे सदाय की हैसियत में, अपने कर्तव्यों के संबंध में की गई यात्रा के लिए अनुज्ेय, यात्रा तथा दैनिक भत्ते; | (ड) वह प्ररूप जिसमें किसी सदस्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भत्ते के दावे के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र यदि कोई हो, दिए जाएंगे; *[(डड) वह प्ररूप जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन के दावे के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, दिए जाएंगे;] शू(व) धारा 8 में उल्लिखित निर्वाचन-श्षेत्र संबंधी भत्ता तथा चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं तथा ऐसे भत्तों और सुविधाओं के बदले में नकद संदत्त की जाने वाली रकम; (चच) वह रकम जिसका वाहन का क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में संदाय किया जा सकेगा, उस पर ब्याज की दर तथा ऐसी रकम और उस पर ब्याज की वसूली का ढंग; और] “ू(वचच) अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष से संबंधित अनुपयोजित नि:शुल्क टेलिफोन काल किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत करने के संबंध में उपबंध करना; (छ) साधारणतया इस अधिनियम के अधीन '"दैनिक भत्तों, यात्रा भत्तों और पेंशन] के संदाय के विनियमन के लिए । ' 1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।
- आवास और दूरभाषा सुविधा (संसद् सदस्य) नियम, ।956 के लिए देखिए, भारत का राजपत्र 956, असाधारण, भाग 2, खंड 3, पृ० 867-870 । २ 2004 के अधिनियम सं० 9 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित । 4 1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित । 5 ]1982 के अधिनियम सं० 6] की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।
- 2004 के अधिनियम सं ० 9 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित । 7 ।1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।
- [1976 के अधिनियम सं० 05 की धारा 8 द्वारा खंड (डड) (9-9-976 से) अंतःस्थापित ।
- |1985 के अधिनियम सं ० 74 की धारा 8 द्वारा खंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित । !० [1976 के अधिनियम सं० 05 की धारा 8 द्वारा (9-9-976 से) “दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- (4)उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वे राज्य सभा के सभापति द्वारा तथा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट न किए जाएं तथा राजपत्र में प्रकाशित न कर दिए जाएं और नियमों का ऐसा प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वे सम्यक् रूप से बनाए गए हैं ।