Section 3 of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
वेतन तथा दैनिक भत्ते
[(1)] सदस्य अपनी सम्पूर्ण पदावधि के दौरान “['[प्रतिमास [एक लाख रुपए] की दर से]] वेतन प्राप्त करने के हकदार होगा '[तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किनहीं नियमों के अधीन रहते हुए.] कर्तव्य पर रहते हुए निवास का किसी अवधि के दौरान *[प्रतिमास [दो हजार रुपए] की दर से]] भत्ता प्राप्त करने के हकदार होगा :
*[(2) सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में, । अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्षों के लिए, आय-कर अधिनियम, 96। (96। का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (४) के अधीन उपबंधित मुद्रस्फीति की सूचकांकित लागत के आधार पर वृद्धि की जाएगी ।
! [1958 के अधिनियम सं ० 55 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) “सत्र की समाप्ति” £ब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 ।1976 के अधिनियम सं ० !05 की धारा 4 द्वारा (9-9-970 से) उपखण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3 1208 के अधिनियम सं ० 3 की धारा 42 द्वारा पुनःसंख्याकित ।
4 2070 के अधिनियम सं ० 37 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5 2006 के अधिनियम सं ० 40 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 1208 के अधिनियम सं ०3 की धारा 42 द्वारा “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 7 [1958 के अधिनियम सं ० 55 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) “और” शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 1208 के अधिनियम सं० 3 की धारा ]42 द्वारा अंत:स्थापित। [परंतु कोई भी सदस्य पूर्वोक््त भत्ते का तभी हकदार होगा जब वह, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर पर सदन के सत्र के उन सभी दिवसों पर हस्ताक्षर करता है (सिवाय मध्यवर्ती अवकाश दिनों के जिनमें इस प्रकार हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है), जिनके लिए भत्ते का दावा किया जाता है] : थूपरंतु यह और कि इस धारा में विनिर्दिष्ट वेतन की दरें ।8 मई, 2009 से लागू होंगी ।] अू(क) उपधारा (!) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन संसद् सदस्यों को संदेय वेतन की कोरोना वायरस (कोविड-9) महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए । अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए तीस प्रतिशत की कटौती की जाएगी ।]