Section 8 of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
निर्वाचन-क्षेत्रों संबंधी भत्ता और सुख सुविधाएं
कोई सदस्य ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ते [कार्यालय व्यय भत्ते] का और अपने लिए और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का और ऐसा आवास, टेलीफोन, जल, बिजली संबंधी सुविधाओं का या इन सभी सुविधाओं या इनमें से किसी सुविधा के बदले में ऐसी नकद रकम का हकदार होगा जो धारा 9 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए :]
शूपरन्तु जहां लोक सभा उसके पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष पूरा होने से पहले ही विघटित कर दी जाती है, वहां ऐसे सदन के सदस्यों को उस वर्ष के लिए जिसमें ऐसे सदन का विघटन होता है, उसे उपलब्ध मुफ्त टेलीफोन कालों या मुफ्त विद्युत की युनिटों या मुफ्त जल की किलोलीटरों में यूनिटों के कोटा को, उस सीमा तक, जो ऐसे विघटन की तारीख को उपयोग करने से शेष रह जाती है, विघटन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ' |1976 के अधिनियम सं० ]05 की धारा 6 द्वारा (9-9-976 से) अंत:स्थापित ।
2 2000 के अधिनियम सं० 7 की धारा 4 द्वारा धारा 6घर के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२ 2006 के अधिनियम सं० 40 की धारा 5 द्वारा (7-5-2004 से) जोड़ा गया ।
4 1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी रूप से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 2006 के अधिनियम सं ० 40 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 1985 के अधिनियम सं० 74 की धारा 5 द्वारा धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 7 1988 के अधिनियम सं ० 60 की धारा 8 द्वारा (।-4-988 से) अंत:स्थापित ।
- 2000 के अधिनियम सं० 7 की धारा 5 द्वारा (26-4-999 से) अंतःस्थापित । 95। (95। का 43) की धारा 73 के अधीन पश्चात्वर्ती लोक सभा के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक पहले की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, संदाय के बिना इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि ऐसा सदस्य, ऐसे प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उसे उपलब्ध टेलीफोन की ऐसी अवधि के दौरान की जाने वाली इस प्रकार अनुज्ञात कालों और मुफ्त विद्युत या जल की किलोलीटरों में अनुज्ञात यूनिटों से अधिक खपत की गई विद्युत की यूनिटों या जल के किलोलीटरों के यूनिटों के लिए, संदाय करने का दायी होगा : परन्तु यह कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट सदस्य उस परन्तुक में गठित किए जाने के लिए निर्दिष्ट पश्चात्वर्ती लोक सभा का सदस्य हो जाता है, वहां वह ऐसी आधिक्य टेलीफोन कालों, विद्युत की यूनिटों और जल के किलोलीटरों के लिए संदाय का दायी होगा जिसके लिए वह पहले परन्तुक के अधीन ऐसी मुफ्त टेलीफोन कालों, विद्युत की यूनिटों और जल के किलोलीटरों के कोटा के लिए दायी है, जिनके लिए वह ऐसी पश्चात्वर्ती लोक सभा की अवधि के पहले वर्ष के लिए हकदार है ।]