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Section 7 of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
एक सत्र समाप्ति तथा दूसरे सत्र आदि के प्रारम्भ के बीच लघु अन्तरालों के दौरान भत्ते
[जहां संसद् के किसी सदन के स्थगन या, यथास्थिति, किसी समिति की एक बैठक तथा उसी स्थान पर उस सदन का पुन: समवेत होने या समिति की अगली बैठक के बीच अन्तराल] [पांच दिन] से अधिक न हो, और संबद्ध सदस्य अन्तराल के दौरान ऐसे स्थान पर रहता है. वहां ऐसे स्थान पर निवास के प्रत्येक दिन के लिए धारा 3 में विनिर्दिष्ट दर पर दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा :
परन्तु यदि सदस्य अन्तराल के दौरान ऐसे स्थान से चला जाता है, तो उस स्थान से उसकी अनुपस्थिति, यथास्थिति, संसद् के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान अनुपस्थिति के रूप में समझी जाएगी और धारा 5 के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।