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Section 6A of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
स्टीमर द्वारा मुफ्त यात्रा
- (1)[धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक सदस्य-- (क) एक मुफ्त अनंतरणीय पास पाएगा, जिससे कि वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र के किसी एक भाग तथा दूसरे भाग के बीच और अपने निर्वाचन-क्षेत्र के एक भाग तथा भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर से उच्चतम दर्जे में किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा; और (ख) अपने प्रायिक निवास स्थान से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम विमान-पत्तन तक [और वापसी के लिए, 'वायुयान के निकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा :] परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी यात्रा के दौरान सदस्य संदेय भोजन प्रभारों के संदाय से उसे छूट देती है ।
- (2)उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया मुफ्त स्टीमर पास उसकी पदावधि पर्यन्त विधिमान्य होगा और उसकी अवधि की समाप्ति पर, वह पास लोक सभा के सचिव को वापस कर दिया जाएगा : परन्तु जहां कोई ऐसा पास किसी नए सदस्य को उसके लोक सभा में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व जारी किया गया है वहां वह उस सदन के सत्र में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने के लिए उस पास का उपयोग करने का हकदार होगा ।
- (3)जब तक उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को मुफ्त स्टीमर पास न दिया जाए, तब तक वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की अपने द्वारा की गई किसी स्टीमर यात्रा के लिए उच्चतम दर्जे के एक टिकट के किराए (भोजन रहित) के बराबर रकम का हकदार होगा ।
- (4)कोई ऐसा सदस्य, जो सदस्य न रह जाने पर उपधारा (1) के अधीन अपने को जारी किया गया स्टीमर पास वापस कर देता है, यदि वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई वापसी यात्रा स्टीमर द्वारा करता है तो उस यात्रा की बाबत ऐसी 'रकम का हकदार होगा जो उच्चतम दर्जे के एक टिकट के किराए (भोजन रहित) के बराबर होगी । ' |1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 1999 के अधिनियम सं ० 6 की धारा 3 द्वारा (22-3-999 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 |1972 के अधिनियम सं० 29 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4 ।1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा । द्वारा (--977 से) अंतःस्थापित । 5 1999 के अधिनियम सं ० 6 की धारा 3 द्वारा (22-3-999 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 1972 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित । 7 ।1988 के अधिनियम सं ० 60 की धारा 5 द्वारा (।-4-988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- [1989 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया । प्र
- (5)इस धारा की किसी भी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को किनहीं ऐसे यात्रा भत्तों का हकदार नहीं बनाती है जिनका वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा हकदार है ।
- (6)उपधारा (1) के अधीन [किसी सदस्य को दी गई सुविधाओं] के अतिरिक्त वह--
- (1)सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र के किसी एक भाग तथा उसके दूसरे भाग के बीच या उसके निर्वाचन-क्षेत्र के एक भाग और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर द्वारा ' [उच्चतम दर्जे] में यात्रा करने के लिए सदस्य के साथ आने जाने वाले एक व्यक्ति के लिए एक मुफ्त पास का; [या] (पं) सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र में उसके अपने प्रायिक निवास स्थान से और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन तक स्टीमर से उच्चतम दर्जे में जाने के लिए सदस्य की पत्नी या पति के लिए यदि कोई है थृद्वीप और भारत की मुख्य भूमि के बीच किसी भी समय एक मुफ्त अनंतरणीय पास का; और | शू(फ) द्वीप में, प्रायिक निवास स्थान से भारत की मुख्य भूमि के निकतटम विमान-पत्तन तक श[और वापसी के लिए] सदस्य की या तो पत्नी या पति, यदि कोई है, के लिए या सदस्य के साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का, भी हकदार होगा : परन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति या सदस्य के पति या पत्नी को ऐसे व्यक्ति द्वारा या पति या पत्नी द्वारा ऐसी यात्रा के दौरान संदेय किन्हीं भोजन प्रभारों के संदाय से छूट देती है ।] ग[6कक. लद्दाख के सदस्यों के लिए विशेष सुविधा--(1) धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसका जम्मू-कश्मीर राज्य” के लद्दाख में सामान्य निवास स्थान है, लद्दाख में, किसी विमान-पत्तन से दिल्ली में विमान-पत्तन तक आने जाने के लिए उसके द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल विमान-यात्रा के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा ।
- (2)सदस्य, उपधारा (1) के अधीन उसके लिए उपबंधित विमान-यात्रा के अतिरिक्त, लद्दाख क्षेत्र में किसी विमान-पत्तन से दिल्ली विमान-पत्तन तक आने और जाने के लिए उसकी पत्नी या पति, यदि कोई है, या ऐसे सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल विमान यात्रा के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का भी हकदार होगा ।]