Section 6C of The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 in hindi
कुछ परिस्थितियों में वायुमार्ग द्वारा यात्रा करने की सुविधाएं
इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी वर्ष के किसी भाग के दौरान किसी सदस्य का उसके निर्वाचन-क्षेत्र में उसका प्रायिक निवास-स्थान उसके निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से सड़क, रेल या स्टीमर से मौसम की परिस्थितियों के कारण पहुंच के बाहर है किन्तु उसके निर्वाचन-क्षेत्र में किसी स्थान पर और उसके निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर रेल सेवा वाले निकटतम स्थान के बीच वायु सेवा है वहां ऐसा सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र के उस निकटतम स्थान से जहां वायु सेवा है उस स्थान को जहां रेल सेवा है वायुमार्ग द्वारा दोनों ओर की यात्रा करने का हकदार होगा :
परन्तु जहां वायु सेवा वाला निकटतम स्थान उसके निर्वाचन-श्रेत्र के बाहर है वहां ऐसा सदस्य केवल उसी स्थान से उस निकटतम स्थान को, जहां रेल सेवा है, वायुमार्ग द्वारा दोनों ओर की यात्रा करने का हकदार होगा ।]
गृ6घ. दृष्टिहीन और शारीरिक रूप से असमर्थ सदस्यों को विशेष सुविधा--ऐसा कोई सदस्य जो, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की राय में शारीरिक रूप से इतना असमर्थ है कि उसके लिए परिचारक सुविधा आवश्यक है,--
- (1)धारा 4 की उपधारा (1) के रू ८ंड (ख) में या धारा 5 की उपधारा (1) के रु८ड (ख) या उपधारा (2) में या धारा 6ग में निर्दिष्ट वायुमार्ग द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत जो उसने परिचारक के साथ की है, (उन भत्तों के अतिरिक्त जिनका, यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6ग के अधीन हकदार है) ऐसी यात्रा के लिए एक यात्री के वायुमार्ग के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा;
- (1)धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 6ख में निर्दिष्ट रेल द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत ऐसे सदस्य की परिचर्या के लिए परिचारक के लिए धारा 6ख की उपधारा (1) के रू८ड (1) के अधीन मुफ्त वातानुकूलित दू टियर दर्जे के रेल के पास के स्थान पर उसी दर्जे में जिसमें ऐसा सदस्य यात्रा करता है एक यात्री की मुफ्त रेल पास की सुविधा अनुज्ञात की जाएगी ; अु(फ) धारा 4 या धारा 5 में निर्दिष्ट सड़क मार्ग द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत एक मील भत्ते के बराबर रकम का हकदार होगा ।]