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Section 23C of The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 in hindi
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए चिकित्सा सुविधाएं
प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने लिए और अपने कुटुंब के लिए उस तारीख से, जिसको उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, चिकित्सीय उपचार के संबंध में वैसी ही सुविधाओं का और वैसी ही शर्तों पर हकदार होगा जिनके लिए और जिन पर केन्द्रीय सिविल सेवा के प्रथम वर्ग का सेवानिवृत्त अधिकारी और उसका कुटुम्ब केन्द्रीय सरकार के किन्हीं तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन हकदार है ।]