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Section 17 of The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 in hindi
ऐसे न्यायाधीश को संदेय पेंशन जिसे उस रूप में नियुक्ति के समय पेंशन मिल रही थी
यदि उच्चतम न्यायालय में अपनी नियुक्ति के समय किसी न्यायाधीश को, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी पूवर्तन सेवा की बाबत या संघ या राज्य के अधीन किसी अन्य पेंशन योग्य सिविल पद में पूर्वतन सेवा की बाबत कोई पेंशन मिल रही है तो इस अधिनियम के अधीन उसे संदेय पेंशन उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन होगी जो उसकी मूल पेंशन और उस पेंशन के बीच के अन्तर के बराबर होगी जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन तब हकदार होता जब उच्चतम न्यायालय में उसकी सेवा उस पूर्वतन सेवा के पश्चात्, जिसके लिए उसकी मूल पेंशन मंजूर की गई थी, निरंतर की गई होती ।
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