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Section 15 of The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 in hindi
पेंशन के लिए सेवा में कोई अवधि जोड़ने की राष्ट्रपति की शक्ति
राष्ट्रपति विशेष कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि तीन मास से अनधिक की कोई भी अवधि किसी न्यायाधीश की पेंशन के लिए सेवा में जोड़ दी जाएगी और इस प्रकार जोड़ी गई किसी अवधि की संगणना पेंशन के प्रयोजनों के लिए--
(क) ऐसे न्यायाधीश की दशा में, जिसने मुख्य न्यायाधिपति के रूप में उच्चतम न्यायालय में सेवा की है, मुख्य न्यायाधिपति के रूप में की गई सेवा के रूप में;
(ख) किसी अन्य न्यायाधीश की दशा में, किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में की गई सेवा के रूप में,
की जाएगी ।