Section 13 of The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 in hindi
न्यायाधीशों को संदेय पेंशन
इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन, अनुसूची के भाग । के उपबन्धों के अनुसार और केवल तभी संदेय होगी जब तक--
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(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो; अथवा
(ग) चिकित्सीय दृष्टि से यह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि उसकी सेवानिवृत्ति अस्वस्थ्य रहने के कारण आवश्यक हो गई है ।
अूस्पष्टीकरण--इस धारा में “न्यायाधीश” से ऐसा न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसने संघ या किसी राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण न किया हो और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो 20 मई, 954 को न्यायाधीश के रूप में सेवा में था और इसके अंतर्गत ऐसा न्यायाधीश भी है, जिसने संघ या राज्य के अधीन कोई अन्य पेंशन योग्य पद धारण कर लेने पर, अनुसूची के भाग ! के अधीन संदेय पेंशन लेने का चयन किया है ।]