Section 18 of The State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provisions Act, 1982 in hindi — रकमों का संदाय
Bare section text
Official Legislative Text
- (1)सिक्किम बैंक के शेयरों के धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा आठ लाख बारह हजार दो सौ पचानवे रुपए की रकम ऐसे शेयर धारकों को नकद और अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से दी जाएगी ।
- (2)उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम पर, साढ़े पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को जिसको ऐसी रकम का संदाय शेयर धारकों को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा । अध्याय 5 सिक्किम बैंक के उपक्रमों का प्रबंध, आदि