State · Sikkim
Section 19 of The State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provisions Act, 1982 in hindi
सिक्किम बैंक के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि
- (1)वह राज्य सरकार, जिसमें सिक्किम बैंक के उपक्रम धारा 6 के अधीन निहित हो गए हैं, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी, जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों को करने के लिए सिक्किम बैंक अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में प्राधिकृत है ।
- (2)सिक्किम बैंक के उन उपक्रमों के, जो धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार में और धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध वहां जहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई निदेश किया गया है, ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट सहकारी बैंक में निहित होगा और तदुपरि सहकारी बैंक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों को करने के लिए सिक्किम बैंक अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में प्राधिकृत है । 0. अर्जित सम्पत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों के परिदान, कब्जे की तारीख--(1) सिक्किम बैंक के उपक्रमों के, धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाने पर, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा में अथवा जिसके नियंत्रणाधीन धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति हो, वह सम्पत्ति राज्य सरकार को परिदत्त करेगा ।
- (2)ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में या जिसके नियंत्रणाधीन नियत दिन को सिक्किम बैंक के ऐसे उपक्रमों से सम्बन्धित, जो धारा 6 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गए हैं, और जो उस बैंक के हैं या उसके तब होते यदि सिक्किम बैंक के उपक्रम राज्य सरकार में निहित नहीं हुए होते, कोई लेखाबहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, उक्त लेखाबहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजपत्रों का राज्य सरकार को लेखा देने का दायी होगा और उन्हें राज्य सरकार को परिदत्त करेगा ।
- (3)राज्य सरकार ऐसी सभी सम्पत्तियों का, जो इस अधिनियम के अधीन उस सरकार में निहित हो गई हैं, कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां कर सकेगी या करवा सकेगी । अध्याय 6 सिक्किम बैंक के कर्मचारियों के बारे में उपबंध